जुलाई से देश में लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए एक जुलाई से तीन नए कानून लागू होंगे
- Published On :
24-Feb-2024
(Updated On : 24-Feb-2024 06:33 pm )
जुलाई से देश में लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए एक जुलाई से तीन नए कानून लागू होंगे। ये तीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 सितंबर को संसद से मंजूरी मिली थी। उसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें मंजूरी दी थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तीन अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इनके मुताबिक नए कानूनों के प्रावधान एक जुलाई से लागू होंगे। ये कानून औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। तीनों कानूनों का मकसद विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषा देकर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है।
Previous article
वैश्विक ऑर्डर में बड़े बदलाव की ज़रूरत,संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की ज़रूरत पर बोले एस जयशंकर
Next article
ममता बनर्जी अब दीदी नहीं रहीं,आंटी बन गई ,शुभेंदु
Leave Comments