पतंजलि आयुर्वेद और इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को लेकर चल रहे मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है.
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दाखिल एक हलफनामे में उन्होंने ऐसा फिर कभी नहीं करने का भरोसा दिया है.
इससे पहले, मंगलवार को जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की दो सदस्यीय पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस का जवाब न देने पर दो अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था. अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद से अवमानना नोटिस का जवाब न देने की वजह पूछी थी.यह मामला पतंजलि आयुर्वेद की दवाइयों को लेकर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों में 'भ्रामक' दावे करने से जुड़ा है.
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